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नई दिल्लीएक घंटा पहले
दिल्ली-NCR समेत देशभर में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। फोटो नोएडा स्टेडियम में तैयार किए गए 50 बेड्स के कोविड केयर सेंटर की है।
कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे अस्पताल, डिस्पेंसरी और कोविड केयर सेंटर्स अब दो लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट कैश ले सकेंगे। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को इसकी मंजूरी दे दी। यह छूट 31 मई तक रहेगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि इस तरह के इंस्टीट्यूट को मरीज और पेमेंट करने वाले का पैन या आधार कार्ड लेना होगा। साथ ही मरीज और पेमेंट करने वाले के बीच रिश्ते की जानकारी भी लेनी होगी।
CBDT ने कहा कि इस आदेश के दायरे में हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, कोविड केयर सेंटर या इसी तरह की दूसरी मेडिकल फैसिलिटीज जो कोरोना का इलाज कर रहे हैं, वे शामिल होंगे। ये सभी मरीजों से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269ST के तहत नकद पेमेंट ले सकते हैं।
हॉस्पिटल कर रहे थे मांग
चार्टर्ड अकाउंटेंट शैलेश कुमार ने बताया कि इस समय कई अस्पताल और नर्सिंग होम कोरोना के इलाज के लिए नकद पेमेंट की मांग कर रहे हैं। लेकिन, आयकर कानून की धारा 269ST के मुताबिक 2 लाख रुपए से ज्यादा नकद भुगतान की इजाजत नहीं है।
उन्होंने कहा कि असाधारण महामारी की स्थिति को देखते हुए अभी लोगों की जान बचाना जरूरी है। लोगों की मुश्किल को देखते हुए सरकार ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है, ताकि उन्हें कोरोना के इलाज के लिए ज्यादा कैश पेमेंट की परमिशन मिल सके।
कोरोना मरीजों को राहत: कोविड केयर सेंटर और हॉस्पिटल 2 लाख से ज्यादा का पेमेंट भी कैश ले सकेंगे, सरकार ने मं... - Dainik Bhaskar
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