वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, रोसो Published by: दीप्ति मिश्रा Updated Wed, 02 Jun 2021 08:47 AM IST
सार
कैरेबियाई देश डोमिनिका में पकड़ा गया भगोड़ा कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण मामले पर स्थानीय अदालत आज सुनवाई करेगी। सुनवाई भारतीय समयानुसार शाम 6.30 से 7 बजे के करीब होगी।ख़बर सुनें
विस्तार
डोमिनिका की अदालत में पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण मामले में भारतीय समयानुसार आज शाम से 6.30 से 7 बजे के बीच सुनवाई होगी। इस दौरान अदालत फैसला करेगी कि चोकसी को वापस एंटीगुआ भेजा जाएगा या भारत को उसकी कस्टडी सौंपी जाएगी।
पूर्व सीबीआई निदेशक एपी सिंह ने बताया कि इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस के अनुसार, डोमिनिका से मेहुल चोकसी को किसी भी समय प्रत्यर्पण किया जा सकता है क्योंकि उसके पास वहां कोई कानूनी अधिकार नहीं है। लेकिन अगर डोमिनिका की अदालत ने पाया कि चोकसी का अपहरण हुआ था, तो उसे वापस एंटीगुआ भेज दिया जाएगा, जहां का वो फिलहाल नागरिक है।
As per Interpol Red Corner Notice, Dominica can deport Mehul Choksi at any time as he has no legal rights there. But, If Dominican court found that Choksi was kidnapped & forcibly taken to Dominica, he'd be deported to Antigua as his country of origin: AP Singh, ex-CBI Director pic.twitter.com/XsZOkHgZal
— ANI (@ANI) June 2, 2021
एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउने ने कहा है कि कानून के अनुसार जांच के अधीन होने के बजाय, उसने (मेहुल चोकसी) अपनी नागरिकता रद्द करने पर रोक लगाने के लिए अदालतों का इस्तेमाल किया उन्होंने कहा कि मेरा प्रशासन इस अनुरोध पर कायम है कि चोकसी को सीधे भारत प्रत्यर्पित करना चाहिए जहां वह अभी भी नागरिक है। उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल 2019 के एक पत्र में एंटीगुआ के प्रधानमंत्री कार्यालय ने चोकसी को एंटीगुआ एवं बारबुडा की नागरिकता से वंचित कर दिया था।
बता दें कि भगोड़ा कारोबारी मेहुल चोकसी 23 मई की शाम को एंटीगुआ स्थित अपने घर से गायब हो गया था। उसके बाद उसके लापता होने की रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी। हालांकि, उसके पहचान के एक शख्स ने दावा किया था कि वो क्यूबा भाग गया है। मेहुल चोकसी एंटीगुआ का नागरिक है और वो पानी के रास्ते भागने की फिराक में था, लेकिन जैसे ही वो डोमिनिका पहुंचा, उसे अधिकारियों ने पकड़ लिया।
एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउने ने रविवार को डोमिनिका की कोर्ट से चोकसी को सीधे भारत भेजने का आग्रह किया था। उन्होंने यह भी आशंका जताई थी कि डोमिनिका में मेहुल गर्लफ्रेंड के चक्कर में पकड़ा गया। वहीं पीएनबी घोटाले का आरोपी चोकसी के वकीलों ने डोमिनिका की कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका डाली थी। 28 मई को डोमिनिका की अदालत ने चोकसी की याचिका का स्वीकार करते हुए सुनवाई पूरी होने तक उसे देश में ही रखने का आदेश दिया था।
PNB SCAM : भारत को मिलेगी कस्टडी या एंटीगुआ भेजा जाएगा मेहुल चोकसी? अदालत आज करेगी फैसला - अमर उजाला - Amar Ujala
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