
आर्यन खान केस में हर दिन अलग-अलग आरोपों से एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को घेरने वाले महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक अब कानूनी पचड़े में फंसते दिख रहे हैं। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव के वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ एसी-एसटी एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई है और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। बता दें कि इससे पहले वानखेड़े फैमिली ने एनसीपी के नेता नवाब मलिक पर बॉम्बे हाईकोर्ट में 100 करोड़ का मानहानि मुकदमा ठोका है, जिस पर उन्हें आज जवाब दाखिल करना है।
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव के वानखेड़े ने ओशिवारा के अस्टिट कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी सहायक पुलिस आयुक्त के पास महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत कथित तौर पर अपने परिवार की जाति के बारे में झूठे आरोप लगाने के लिए शिकायत दर्ज कराई है। वानखेड़े फैमिली की मांग है कि मलिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो।
Mumbai: NCB officer Sameer Wankhede's father Dhyandev K Wankhede has filed complaint with Asst. Commissioner of Police, Oshiwara against Maharashtra Minister Nawab Malik under SC/ST (Prevention of Atrocities) Act for allegedly making false accusations regarding his family's caste pic.twitter.com/z2TJHi0b5o
— ANI (@ANI) November 8, 2021
कोर्ट ने मानहानि के मुकदमे पर नवाब मलिक से जवाब मांगा
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र के मंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता नवाब मलिक को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी), मुंबई क्षेत्रीय इकाई निदेशक समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े द्वारा दायर मानहानि के एक मुकदमे के जवाब में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति माधव जामदार की अवकाशकालीन पीठ ने मलिक को मंगलवार तक अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देने के साथ ही इस मामले को बुधवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
न्यायमूर्ति जामदार ने कहा, 'आप (मलिक) कल तक अपना जवाब दाखिल करें। यदि आप ट्विटर पर जवाब दे सकते हैं तो आप यहां भी जवाब दे सकते हैं।' उन्होंने वादी (ध्यानदेव वानखेड़े) के खिलाफ कोई और बयान देने से मलिक पर रोक लगाने का आदेश जारी किये बगैर यह निर्देश दिया।
ध्यानदेव की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अरशद शेख ने अदालत से कहा कि प्रतिवादी (मलिक द्वारा) प्रतिदिन कुछ झूठा और मानहानिकारक बयान दे रहे हैं , जिस पर फिर सोशल मीडिया पर टिप्पणी की जाती है जो और भी अपमानजक होती है। शेख ने दलील दी, ''आज सुबह, प्रतिवादी ने समीर वानखेड़े की साली के खिलाफ एक ट्वीट किया। ''
ध्यानदेव ने अपने मुकदमे के जरिये मलिक से सवा करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मलिक ने उनके बेटे समीर वानखेड़े और परिवार के खिलाफ संवाददाता सम्मेलन तथा सोशल मीडिया के जरिये मानहानिकारक टिप्पणियां की हैं। वाद के जरिये मलिक के बयानों को मानहानिकारक घोषित करने और राकांपा नेता को उनके सोशल मीडिया अकाउंट सहित मीडिया में बयान जारी करने या उसे प्रकाशित कराने पर स्थायी रोक लगाने का अनुरोध किया गया है।
वाद के जरिये मलिक को अपने अब तक के सारे मानहानिकारक बयान वापस लेने और वादी तथा उनके परिजनों के खिलाफ पोस्ट किये गये अपने सारे ट्वीट मिटाने का भी निर्देश देने की मांग की गई है।
क्या है मामला
उल्लेखनीय है कि समीर वानखेड़े ने पिछले महीने मुंबई तट के पास एक क्रूज जहाज पर मारे गये छापे का नेतृत्व किया था। क्रूज ड्रग्स मामले के सिलसिले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और 19 अन्य को बाद में गिरफ्तार किया गया था। मलिक ने बार बार क्रूज ड्रग्स मामला 'फर्जी' होने का दावा करने के साथ ही एनसीबी के अधिकारी पर अनेक गंभीर आरोप लगाये हैं।
पहले 100 करोड़ का मानहानि केस और अब SC-ST एक्ट में शिकायत; वानखेड़े फैमिली का नवाब मलिक पर डबल पलटवार - Hindustan
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