स्टोरी हाइलाइट्स
- हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार
- कर्नाटक हाईकोर्ट में अब सोमवार को सुनवाई
Karnataka Hijab Row: कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद पर अब वहां के शिक्षा मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय साजिश होने का शक जता दिया है. कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश (BC Nagesh) ने कहा कि अब उनको लगता है कि इसे पीछे कोई बाहरी ताकत का हाथ है.
आजतक से बात करते हुए कर्नाटक के शिक्षा मंत्री (Karnataka education minister) बीसी नागेश ने कहा, 'मुझे लगता है कि इसमें बाहरी ताकतों का हाथ है. पाकिस्तान तब क्यों नहीं बोला था तब बॉम्बे हाईकोर्ट और केरल ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर पाबंदी लगाई थी. तब किसी इंटरनेशनल एजेंसी ने इसपर बयान नहीं दिया था.'
कर्नाटक हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिजाब मामला
बता दें कि कर्नाटक से शुरू हुआ विवाद देश के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंच गया है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने फिलहाल सोमवार तक स्कूल कॉलेज में ड्रेस के अतिरिक्त स्कार्फ, हिजाब, धार्मिक झंडे जैसे अन्य पर रोक जारी रखने को कहा. हाईकोर्ट अब 14 फरवरी को 2.30 बजे मामले पर अगली सुनवाई करेगा.
इस पर भी विवाद जारी है. कुछ याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट के फैसले से असहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इसपर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल मामला हाईकोर्ट में है और वहीं इसपर सुनवाई होने दी जाए. कोर्ट ने कहा कि वह देखेगा कि उसको इस मामले में कब दखल देनी है.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से पेश सॉलिस्टर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने कहा कि जब ऑर्डर ही नहीं आया है तो कैसे चुनौती दी जा रही है. इसे राजनीतिक और धार्मिक नहीं बनाया जाना चाहिए. एसजी तुषार मेहता को बीच में रोकते हुए चीफ जस्टिस ने कहा था कि हम सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए बैठे हैं. समुचित समय आने पर हम सुनेंगे.
कर्नाटक में विवाद के बीच शिक्षा मंत्री ने पहले कहा था कि यूनिफॉर्म के लिए सरकार द्वारा बनाई गई पॉलिसी बेहद साफ है. उन्होंने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की थी.
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