
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में प्राथमिक से लेकर प्लस टू स्तर तक के 5956 विद्यालय बिना मान्यता के चल रहे हैं. स्कूल प्रबंधन बिना मान्यता के ही बच्चों का नामांकन ले रहे हैं. जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के तहत स्कूलों को पहले मान्यता लेना है, फिर नामांकन. बिना मान्यता प्राप्त इन विद्यालयों में आठ लाख से अधिक बच्चे नामांकित हैं.
झारखंड में बिना मान्यता के चल रहे हैं 5956 स्कूल, जानें RTE के तहत क्या है प्रावधान - प्रभात खबर - Prabhat Khabar
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