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Saturday, November 18, 2023

दिल्ली-NCR की हवा में हुआ सुधार... GRAP की स्टेज-IV हटी, इन पाबंदियों से मिली राहत - Aaj Tak

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर कुछ सुधरा है. हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' से 'बहुत खराब' श्रेणी में आने के चलते CAQM ने शनिवार को GRAP के स्टेज-IV के तहत लगे प्रदूषण विरोधी प्रतिबंधों को हटा दिया है. आयोग ने यह समीक्षा करने के बाद प्रतिबंध वापस ले लिया कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) पिछले कुछ दिनों में और नीचे नहीं गिरा है.

हालांकि, GRAP के चरण- I से चरण- III के तहत प्रतिबंध लागू रहेंगे और लागू किए जाएंगे. फिलहाल दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वर्तमान वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में है. दरअसल, शहर में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों और निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध सहित स्टेज-IV के तहत 5 नवंबर को प्रतिबंध करने के आदेश जारी किए थे. 

जीआरएपी के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए उप-समिति ने शनिवार को एक बैठक की और पाया कि दिल्ली का वर्तमान एक्यूआई स्तर लगभग 322 (बहुत खराब) है, जो जीआरएपी चरण-IV कार्रवाई को लागू करने की सीमा से लगभग 128 एक्यूआई अंक नीचे है.

केंद्रीय प्रदूषण निगरानी संस्था ने यह भी नोट किया कि स्टेज-IV तक सभी चरणों के तहत निवारक/शमनात्मक/प्रतिबंधात्मक कार्रवाई चल रही है और AQI में सुधार बरकरार रहने की संभावना है.

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कब लागू होती है GRAP की कौन सी स्टेज?

-GRAP को दिल्ली-एनसीआर में 4 स्टेज में बांटा गया गया है. स्टेज-l तब लागू होती है जब दिल्ली में AQI का स्तर 201-300 के बीच होता है.

-स्टेज-2 तब प्रभावी होती है, जब राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 301-400 के बीच यानी 'बहुत खराब' मापा जाता है. एक्यूआई के 301-400 के अनुमानित स्तर तक पहुंचने से कम से कम तीन दिन पहले ही इस स्टेज को लागू करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है. 

-स्टेज III 'गंभीर' वायु गुणवत्ता के बीच लागू किया जाता है. फिलहाल दिल्ली में एक्यूआई 401-450 के बीच है. इसलिए तीसरी स्टेज अभी लागू है. 

-स्टेज-IV वायु गुणवत्ता गंभीर स्थिति यानी एक्यूआई के 450 से ऊपर पहुंचने पर लागू होता है.

GRAP स्टेज 3 में इन कार्यों पर रहेगा प्रतिबंध

-दिल्ली-एनसीआर में निर्माण व तोड़फोड़ पर रोक होगी -रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, आईएसबीटी, राष्ट्रीय सुरक्षा, डिफेंस, राष्ट्रीय महत्व के प्रोजक्टों को छूट.

-ऐसे कार्य जो प्रदूषण नहीं फैलाते जैसे प्लंबिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, इलेक्ट्रिकल और कारपेंटर आदि को भी छूट.

-ईंट भट्टे, हॉट मिक्स प्लांट, स्टोन क्रशर नहीं चलेंगे -राज्य सरकारें बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल की कारों पर रोक लगाने संबंधी निर्णय ले सकती हैं.

-जिन औद्योगिक क्षेत्रों में पीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर और आपूर्ति नहीं है, वहां स्वीकृत ईंधन का उपयोग न करने वाले उद्योग सप्ताह में केवल पांच दिन ही काम कर सकते हैं.

स्टेज-4 के तहत लागू थीं ये पाबंदियां

बता दें कि राजधानी में GRAP की स्टेज 4 लागू होने पर सिर्फ आश्यक वस्तुओं वाले और सीएनजी वाहनों को प्रवेश की अनुमति थी. साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी वाहन, बीएस-6 डीजल वाहनों के अलावा दिल्ली के बाद बाहर रजिस्टर एलसीवी वाहनों को छोड़कर शहर में एंट्री की अनुमति नहीं थी. साथ ही सभी तरह के निर्माण कार्य पर भी प्रतिबंध लगाया गया था और एनसीआर में सरकारी व प्राइवेट कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाने के निर्देश भी दिए गए थे.

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