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- Tamil Nadu DMK MLA Disqualified; Education Minister K Ponmudy Property Case
चेन्नई10 घंटे पहले
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कोर्ट ने के पोनमुडी और उनकी पत्नी के खिलाफ 50-50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। दोनों 1.75 करोड़ रुपए की आय से ज्यादा प्रॉपर्टी मामले में दोषी हैं।
मद्रास हाईकोर्ट ने 21 दिसंबर को आय से ज्यादा प्रॉपर्टी मामले में तमिलनाडु के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी और उनकी पत्नी को 3 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों के खिलाफ 50-50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। दोनों 1.75 करोड़ रुपए की आय से ज्यादा प्रॉपर्टी मामले में दोषी पाए गए थे।
मामले में कोर्ट का फैसला आने के बाद के पोनमुडी विधायक पद के लिए अयोग्य हो गए हैं। साथ ही उन्होंने मंत्री पद भी खो दिया। मामले में कोर्ट का फैसला आने से पहले तक वे उच्च शिक्षा मंत्री थे। अब यह विभाग पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री आरएस राजकन्नप्पन को दे दिया गया है।
तमिलनाडु के राजभवन की ओर से प्रेस नोट जारी कर इसकी जानकारी दी। बताया गया कि मुख्यमंत्री स्टालिन ने राज्यपाल आरएन रवि से इसकी सिफारिश की थी, जिसे राजभवन ने मंजूरी दे दी।
कोर्ट ने सरेंडर के लिए 30 दिन का समय दिया
यह फैसला न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन ने सुनाया। हाईकोर्ट की ओर से फैसला सुनाए जाने के बाद आरोपियों के वकील एनआर एलांगो ने अपील की, मेरे मुवक्किल की सजा 30 दिन के लिए निलंबित की जाए। जिससे वो सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकें। हाईकोर्ट ने उनकी अपील को स्वीकार कर लिया। साथ ही यह भी कहा कि निलंबन का समय पूरा होने के बाद उन्हें विल्लुपुरम में ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण करना होगा।
2016 में सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया था
सेशन कोर्ट ने 2016 में इस मामले में के पोनमुडी और उनकी पत्नी को सबूतों का अभाव होने के चलते बरी कर दिया था। 19 दिसंबर को कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए दोनों को दोषी करार दिया था। तब कोर्ट ने कहा सप्ताह के अंत में सजा सुनाने की बात कही थी।
2002 में दर्ज हुआ था केस
साल 2002 में विजिलेंस और एंटी करप्शन डायरेक्टोरेट (DVAC) ने के पोनमुडी और उनकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज किया था। तब राज्य में AIADMK की सरकार थी, DVAC का दावा था कि के पोनमुडी ने साल 1996-2001 तक राज्य सरकार में मंत्री पद पर रहने के दौरान अवैध प्रॉपर्टी बनाई।
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