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Thursday, May 13, 2021

महाराष्ट्र में अब 1 जून सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन - Quint Hindi

बता दें कि लॉकडाउन पुराने नियम पहले की तरह ही जारी रहेंगे लेकिन अब महाराष्ट्र में किसी भी ट्रांसपोर्ट मोड से प्रवेश करने के लिए RTPCR की 48 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी. यह नियम पहले कोरोना संक्रमित इलाकों से आने वाले लोगों पर लागू था लेकिन अब इसे पूरे देश से आने वाले नागरिकों पर लागू किया गया है.

महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के नए मामलों में थोड़ी कमी आई है, लेकिन फिलहाल रोजाना 40 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं.

जानिए लॉकडाउन के दौरान क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद

  • महाराष्ट्र राज्य में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को कोविड की एक नेगेटिव RTPCR रिपोर्ट देनी होगी, जो कि महाराष्ट्र में प्रवेश करने से 48 घंटे पहले तक जारी हुआ हो.
  • कार्गो की गाड़ियों के मामले में, दो से अधिक लोगों (ड्राइवर + क्लीनर / हेल्पर) को यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. अगर कार्गो वाहक राज्य के बाहर से आ रहा है तो इन्हें नेगेटिव RTPCR रिपोर्ट देनी होगी. इस मामले में भी महाराष्ट्र में प्रवेश के समय से पहले अधिकतम 48 घंटे के अदंर जारी किए गए रिपोर्ट को ही माना जाएगा और ये 7 दिनों के लिए मान्य होगा.
  • स्थानीय डीएमए को ग्रामीण बाजारों और एपीएमसी पर विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए और कोविड उपयुक्त व्यवहार सुनिश्चित करना चाहिए और अगर ऐसी जगहों पर प्रबंधन और अनुशासन बनाए रखना मुश्किल हो रहा है तो इन्हें बंद करने के लिए केस के आधार पर डीएमए फैसला लें और प्रतिबंध लगा सकते हैं.
  • दूध के कलेक्शन और उसके ट्रांसपोर्ट पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा. हालांकि दुकानों पर बेचने देने की इजाजत स्थानीय प्रशासन लेगा.
  • हवाई अड्डे और बंदरगाह सेवाओं में लगे कर्मियों और कोविड प्रबंधन के लिए आवश्यक दवाओं या उपकरणों से संबंधित कार्गो की आवाजाही के लिए आवश्यक स्थानीय, मोनो और मेट्रो सेवाओं में यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी.
  • स्थानीय डीएमए एसडीएमए को सूचित करने के साथ आम तौर पर या खास इलाकों में आगे प्रतिबंध लगाने का फैसला ले सकते हैं और इस तरह के प्रतिबंध लागू करने से पहले कम से कम 48 घंटे का सार्वजनिक नोटिस देंगे.

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