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Saturday, August 28, 2021

गुजरात के डिप्टी CM का विवादित बयान: नितिन पटेल बोले- देश में संविधान, धर्मनिरपेक्षता और कानून तभी तक है, ज... - दैनिक भास्कर

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गांधीनगर5 घंटे पहले

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डिप्टी CM नितिन पटेल ने इस बयान की गंभीरता को देखते हुए बाद में यह भी कहा कि वे यह बात सभी के लिए नहीं कह रहे, बड़ी संख्या में मुसलमान और ईसाई भी देशभक्त हैं। - Dainik Bhaskar

डिप्टी CM नितिन पटेल ने इस बयान की गंभीरता को देखते हुए बाद में यह भी कहा कि वे यह बात सभी के लिए नहीं कह रहे, बड़ी संख्या में मुसलमान और ईसाई भी देशभक्त हैं।

गुजरात के डिप्टी CM नितिन पटेल के एक विवादित बयान से गुजरात समेत देश की राजनीति गरमा गई है। नितिन पटेल ने कहा कि देश में संविधान, धर्मनिरपेक्षता और कानून की बात तब तक चलेगी, जब तक कि हिंदू बहुसंख्यक हैं। हिंदू के बहुमत में रहने से कानून कायम रहेगा। समुदाय के अल्पसंख्यक हो जाने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। पटेल ने यह बयान गांधीनगर में शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजित मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव के मौके पर दिया।

सब कुछ हवा में उड़ा दिया जाएगा
नितिन पटेल यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, "हमारे देश में कुछ लोग संविधान, धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं और आप ये वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो कर लें। मेरे शब्दों को नोट कर लें। जो भी लोग संविधान, धर्म-निरपेक्षता और कानून की बात कर रहे हैं, ऐसा तब तक है जब तक देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं। जिस दिन हिंदुओं की संख्या घटने लगी और दूसरों की बढ़ने लगेगी इसके बाद धर्मनिरपेक्षता, लोकसभा, संविधान और कानून कुछ नहीं बचेगा। यह सब कुछ हवा में उड़ा दिया जाएगा, दफन कर दिया जाएगा।"

हालांकि, इस विवादित बयान की गंभीरता को भांपते हुए उन्होंने बाद में यह भी कहा, "मैं हर किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बड़ी संख्या में मुसलमान देशभक्त हैं, लाखों ईसाई देशभक्त हैं, गुजरात पुलिस में हजारों मुसलमान हैं, वे सभी देशभक्त हैं।"

धर्मांतरण विरोध कानून पर बोले
नितिन पटेल ने राज्य के विवादास्पद धर्मांतरण विरोधी कानून -गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलिजन अधिनियम 2021 के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा, "सरकार ने ये कानून विवाह के जरिए जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए बनाया था। इस कानून के प्रावधानों की संवैधानिकताओं को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं के बाद कुछ धाराओं पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। गुजरात सरकार का कहना है कि वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी।"

हिंदू लड़कों पर भी होगी कार्रवाई
पटेल ने कहा कि उन्हें पता चला है कि अधिनियम को चुनौती देने वाली रिट याचिका एक संगठन द्वारा दायर की गई थी। उन्होंने कहा, "मैं उस संगठन से पूछना चाहता हूं कि अगर हिंदू लड़कियां हिंदुओं से शादी करती हैं, मुस्लिम लड़कियां मुसलमानों से शादी करती हैं, ईसाई लड़कियां ईसाई से शादी करती हैं, सिख लड़कियां सिखों से शादी करती हैं तो उन्हें क्या दिक्कत है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर कोई हिंदू लड़का एक निर्दोष मुस्लिम लड़की को धोखा देकर शादी करता है ये कानून उस पर भी लागू होगा। इसलिए ये कानून किसी विशेष धर्म के लिए नहीं है।"

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