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Saturday, March 4, 2023

Old Pension Scheme: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों को दिया पुरानी पेंशन योजना चुनने का मौका - मनी कंट्रोल

नई बनाम पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। इस बीच केंद्र सरकार ने अपने कुछ कमर्चारियों को पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) चुनने और उसमें शिफ्ट होने का एक आखिरी मौका देने का ऐलान किया है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल एंड पेशन ने शुक्रवार 3 मार्च को इसे लेकर एक आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) का नोटिफिकेशन जारी किए जाने की तारीख 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के तहत केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होने वाले कर्मचारी, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के पात्र हैं।

आदेश में कहा गया है कि इनमें से जो भी सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम को अपनाना चाहते हैं, वे 31 अगस्त 2023 तक इस विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं।

आदेश में कहा गया है, "वे सरकारी कर्मचारी जो इस विकल्प का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र है, अगर वे निर्धारित तारीख तक इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उन्हें नेशनल पेंशन स्कीम में कवर किए जाएंगे।" विकल्प का इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जा सकता है और फिर यह फैसला अंतिम होगा।


चौदह लाख से अधिक केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों की संस्था 'नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (NMOPS)' ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है।

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NMOPS की दिल्ली यूनिट के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने कहा, ‘केंद्र सरकार के कई कर्मचारियों के लिए यह एक अच्छी खबर है। हम केंद्र सरकार से एक बार फिर मौजूदा नई पेंशन योजना में बदलाव करने का अनुरोध करते हैं ताकि केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सके।’

बता दें कि केंद्र ने 12 दिसंबर 2003 को नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) को लागू किया था। इसे नई पेंशन स्कीम भी कहा जाता है। 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद नियुक्त किए गए केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी (सशस्त्र बलों को छोड़कर) अब NPS के तहत अनिवार्य रूप से कवर किए जाते हैं।

इस बीच कई राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग चुनावी मु्द्दा बन चुका है। कांग्रेस पार्टी ने हाल के कई चुनावों में OPS की बहाली का चुनावी वादा किया था और कांग्रेस पार्टी के शासन वाले कई राज्यों ने ओपीएस को बहाल करने का फैसला भी किया है।

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