Rechercher dans ce blog

Tuesday, November 28, 2023

Karnataka: शादी के बाद पत्नी भी नहीं मांग सकती 'आधार' की जानकारी, जानें किस मामले में हाईकोर्ट ने कही ये बात - अमर उजाला

Karnataka High Court says Relationship by marriage does not eclipse right to privacy under Aadhaar Act

Karnataka High Court - फोटो : PTI

विस्तार

कर्नाटक हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि शादी निजता के अधिकार पर असर नहीं डाल सकती है। दरअसल, कई दिनों से इस बात पर बहस चल रही थी कि क्या पति या पत्नी को अपने साथी के आधार कार्ड की जानकारी हासिल करने का अधिकार है? इस सवाल का जवाब हाईकोर्ट में एक याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान मिल गया। अदालत का कहना है कि पत्नी सिर्फ शादी का हवाला देकर अपने जीवनसाथी के आधार कार्ड की जानकारी एकतरफा हासिल नहीं कर सकती हैं।


 
क्या था मामला
दरअसल, हुबली की एक महिला ने एक पारिवारिक अदालत का दरवाजा खटखटाकर पति से गुजारा भत्ता मांगा था। दोनों की शादी नवंबर 2005 में हुई थी और उनकी एक बेटी भी है। रिश्ते में परेशानियां आने के बाद पत्नी ने कानूनी कार्रवाई की शुरुआत की थीं। यहां कोर्ट ने 10 हजार रुपये का गुजारा भत्ता और बेटी के लिए 5 हजार रुपये अलग से दिए जाने की बात कही गई थी।
 
आदेश लागू करवाने को पहुंची हाईकोर्ट
इसलिए महिला अलग हो चुके पति का आधार नंबर, एनरोलमेंट की जानकारी और फोन नंबर हासिल करना चाहती थी। उनका कहना था कि उन्हें नहीं पता फिलहाल उनका पति कहां रह रहा है, इसलिए वह अदालत के आदेश की कॉपी उनतक नहीं पहुंचा पा रही हैं। आदेश को लागू कराने के लिए वह यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  (यूआईडीएआई) के पास भी गईं थीं।

Adblock test (Why?)


Karnataka: शादी के बाद पत्नी भी नहीं मांग सकती 'आधार' की जानकारी, जानें किस मामले में हाईकोर्ट ने कही ये बात - अमर उजाला
Read More

No comments:

Post a Comment

'हां, ये सही है लेकिन क्या मुल्क में यही चलता रहेगा...', ASI रिपोर्ट पर बोले प्रोफेसर इरफान हबीब - Aaj Tak

ज्ञानवापी परिसर की ASI सर्वे रिपोर्ट को लेकर हिंदू पक्ष ने कई दावे किए हैं. गुरुवार को वकील विष्णु शंकर जैन ने रिपोर्ट सार्वजनिक की. उन्हों...